चंद्रपुर – शंकर महाकाली चंद्रपुर महाराष्ट्र केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 104 से 104-डी के प्रावधानों के तहत, एआईएस 089 और एआईएस 090 मानकों को पूरा करने वाले अनुमोदित रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट / टेप होना अनिवार्य है। तदनुसार, परिवहन आयुक्त ने 1 अगस्त 2019 से इस नियम को लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
नियमनुसार , 1 अगस्त, 2019 से नए वाहन पंजीकरण और योग्यता प्रमाणपत्रों को नवीनीकृत करने वाले वाहनों के लिए, एआईएस 089 और एआईएस 090 मानकों को पूरा करने के लिए अनुमोदित परीक्षण रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट / टेप लगाए गए हैं। परिवहन अधिकारी ने कहा कि सभी वाहन मालिकों को इस पर ध्यान देना चाहिए ।