आयकर विभाग ने रतुल पुरी, पिता के दिल्ली के बंगले, एफडीआई राशि की जब्ती की

नयी दिल्ली-आयकर विभाग ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और उनके पिता के खिलाफ बेनामी संपत्ति रोधी कानून के तहत अपनी जांच के सिलसिले में दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित 300 करोड़ रुपये के बंगले और 4 करोड़ डॉलर की एफडीआई राशि को जब्त किया।
अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बंगला लुटियन दिल्ली जोन में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है और यह संपत्ति मोजर बेयर समूह की एक कंपनी के नाम पर है, जिसके मालिक और प्रवर्तक रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी हैं। दीपक पुरी की पत्नी नीता कमलनाथ की बहन हैं। विभाग ने कहा कि 2002 में सॉफ्टवेयर डिवलपमेंट के मकसद से लंबी अवधि के आधार पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित शेल कंपनी ब्रॉनसन फाइनैंशल इंक से 30 लाख डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इस्तेमाल कर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित अचल संपत्ति की खरीदारी की गई।
अधिकारियों ने बताया कि बेनामी संपत्ति रोधी कानून के तहत अस्थायी तौर पर 4 करोड़ डॉलर की एफडीआई राशि समेत संपत्ति की जब्ती की गई है। यह संपत्ति रतुल पुरी और दीपक पुरी के खिलाफ मामले से जुड़ी है। रतुल पुरी के खिलाफ आयकर विभाग की इस तरह की दूसरी कार्रवाई है। आयकर विभाग अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।