लोकपाल ने सर्वेयर और मेट पर अपराध पंजीबद्ध करने पारित किया निर्णय
बैकुण्ठपुर – पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए अर्जुन बीज खरीदी में अनियमितता करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लोकपाल ने कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। दोषी पाए गए कर्मचारियों से फर्जी आहरण के लगभग दो लाख रूपए वसूली भी किया जाना है। लोकपाल ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र के साथ मामले में पारित अधिनिर्णय की प्रति संलग्न की है। पूरा मामला कृषि विभाग को महात्मा गांधी नरेगा के तहत स्वीकृत एक पौध नर्सरी की तैयारी से जुड़ा हुआ है। खड़गंवा के निवासी श्री रामप्रताप ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कार्यालय लोकपाल में वर्ष 2017 में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र के अनुसार जनपद पंचायत खड़गंवा के ग्राम पंचायत जिल्दा में उपसंचालक कृषि विभाग के निर्माण एजेंसी नियुक्त कर मनरेगा के तहत अर्जुन पौध नर्सरी का कार्य स्वीकृत किया गया। उक्त कार्य की कुल लागत 16 लाख रूपए नियत थी।
अर्जुन पौध नर्सरी तैयारी के इस कार्य में अनियमिता का आरोप लगाते हुए श्री साहू ने बताया कि उक्त कार्य में एजेंसी कृषि विभाग द्वारा कूटरचना कर फर्जी बिल व व्हाउचर लगाए गए हैं। साथ ही उन्होने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से मस्टररोल भी भरकर शासकीय राशि का गबन किया गया है। लोकपाल द्वारा इस प्रकरण को रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 2005 की धारा 27(1) मे ंजारी निर्देश क्रमांक 9 की उपधाराओं के परिधि में आने पर जांच हेतु स्वीकार किया गया। दोनो पक्षों के दस्तावेज व अन्य साक्ष्य की जांच के उपरांत लोकपाल द्वारा स्थल निरीक्षण और संबंधितों के बयान भी दर्ज किए गए। संपूर्ण जांच के उपरांत उन्होने पाया कि अर्जुन बीज खरीदी में 93हजार 500 रूपए के फर्जी बिल लगाकर राशि निकाल ली गई। साथ ही कई श्रमिकों के फर्जी हाजिरी के माध्यम से एक लाख आठ हजार एक सौ छियानवें रूपए आहरित कर लिए गए। यह कार्य कृषि विभाग के सर्वेयर श्री आर के वैष्णव और मेट श्रवण कुमार की देखरेख में कराया गया था। उक्त कार्य में अनियमितता की शिकायत को सही पाते हुए लोकपाल मनरेगा ने संपूर्ण राशि वसूली एजेंसी से करते हुए संबंधित दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की अनुसंशा संबंधी अधिनिर्णय पारित किया है।
मनरेगा लोकपाल द्वारा अर्जुन पैध नर्सरी कार्य में अनियमितता पर राशि वसूली करते हुए संबंधित दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का अधिनिर्णय पारित किया गया है। तत्संबंध में त्वरित कार्यवाही किए जाने हेतु उप संचालक कृषि को संबंधितों से गबन की राशि वसूल कर राज्य रोजगार गारंटी कोष में जमा करने तथा पुलिस को आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए लिखा गया है।