जबलपुर, 18 अक्टूबर (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह करने वाले एक नवयुगल को सुरक्षा के साथ मुम्बई भेजने के सशर्त निर्देश जबलपुर पुलिस अधीक्षक को शुक्रवार को दिए हैं। न्यायाधीश संजय द्धिवेदी की एकलपीठ ने नवयुगल दंपती जेहरा अब्बास मिथिबोरवाला (22) एवं उसके पति विक्रम राज सिंह (38) की ओर से दायर मामले का निराकरण करते हुए उक्त निर्देश दिये हैं। यह युवती मुम्बई की रहने वाली है और युवक जबलपुर का। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि उनके मुवक्किल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बालिग होने के कारण उन्होंने अंतरजातीय विवाह विगत 10 अक्टूबर को किया, जिसका 11 अक्टूबर को पंजीकरण भी हुआ। चूंकि युवती के पिता दूसरे समुदाय से संबंधित हैं और वे काफी रसूखदार हैं, इसलिए उन्होंने एक शिकायत मुंबई के खार पुलिस थाने में दर्ज कराई। अब मुम्बई पुलिस बार-बार युवक को बयान दर्ज कराने वहां बुला रही है। वहां पर जान के संभावित खतरे को देखते हुए नवयुगल की ओर से यह याचिका दायर की गई। उन्होंने कहा कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले का निराकरण करते हुए जबलपुर पुलिस अधीक्षक को कहा कि यदि याचिकाकर्ता सुरक्षा को लेकर आवेदन देते हैं, तो उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा का पूरा खर्च याचिकाकर्ताओं को ही वहन करना पड़ेगा।
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