अनिल शर्मा, आगरा
कासगंज जिले में सात साल की मासूम के साथ वहशियाना तरीके से रेप के आरोपी की अदालत ने 24 दिन में रोजाना सुनवाई कर ट्रायल पूरी करने के बाद शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है। जुर्माने की राशि मासूम के परिजनों को दी जाएगी। दुष्कर्म के मामले में इतने कम समय में न्याय मिलने का प्रदेश का यह पहला मामला बताया जा रहा है।
कासगंज जिले में सात साल की मासूम के साथ वहशियाना तरीके से रेप के आरोपी की अदालत ने 24 दिन में रोजाना सुनवाई कर ट्रायल पूरी करने के बाद शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है। जुर्माने की राशि मासूम के परिजनों को दी जाएगी। दुष्कर्म के मामले में इतने कम समय में न्याय मिलने का प्रदेश का यह पहला मामला बताया जा रहा है।
बता दें कि सोरों थाना क्षेत्र के एक गांव में एक सितंबर को आमिद ने सात वर्षीय मासूम को बाजरा के खेत में जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे मासूम की हालत काफी बिगड़ गई। परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में अलीगढ़ रिफर किया गया। कई दिनों तक उपचार के बाद मासूम बच्ची की हालत में सुधार हो सका।
सोरों पुलिस के निरीक्षक रिपुदमन सिंह ने इस मामले की तेजी से विवेचना की और आरोपी आमिद को जेल भेजकर 13 दिन में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार ने प्रतिदिन इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने आमिद पुत्र मुख्तार को दोषी पाया और 24वें दिन शनिवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी मरने दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा।
Source: Uttarpradesh Feed By RSS