लोकसभा ने चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 पारित किया

नई दिल्ली :लोकसभा ने चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है. इस विधेयक में चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन का प्रस्‍ताव है। विधेयक का उद्देश्‍य चिट फंड क्षेत्र के व्‍यवस्थित विकास को सुनिश्चि‍त करना और इस क्षेत्र की अड़चनों को दूर कर लोगों की वित्‍तीय पहुंच आसान बनाना है। विधेयक के अनुसार व्‍यक्ति विशेष के लिए चिट फंड की कुल राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये और कंपनियों के मामले में छह लाख रुपये से बढ़ाकर 18 लाख रुपये करने का प्रस्‍ताव है।

चर्चा का जवाब देते हुए वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार चाहती है कि चिट फंड योजनाओं में ठगे गये निवेशकों की राशि वापस मिलनी चाहिए। वित्‍त राज्‍यमंत्री ने बताया कि इस तरह की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्‍तीय लेन-देन के नियमों के प्रचार के लिए अभियान चलाया गया है।

श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले महीने की 16 तारीख तक गरीब लोगों के 37 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गये हैं, जिनमें एक लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा किये गये हैं।

(साभार : समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी )