24 Jun 2026, Wed

फरार कारोबारी पर घोषित होगा एक लाख रू का इनाम

इंदौर, छह दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के कुख्यात हनी ट्रैप गिरोह के जाल में फंसे कुछ प्रभावशाली लोगों से कथित रूप से जुड़े ऑडियो-वीडियो पर आधारित खबरों को लेकर मचे हड़कंप के बाद फरार कारोबारी पर इनाम की रकम बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की सरकारी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। होटल और नाइट क्लब के साथ शाम का एक दैनिक अखबार भी चलाने वाले इस कारोबारी को मानव तस्करी समेत 24 आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के लिये ढूंढा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रुचिवर्धन मिश्र ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया, “शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज 24 मामलों में वांछित जितेंद्र सोनी की गिरफ्तारी पर फिलहाल 30,000 रुपये का इनाम घोषित है। हमने इनाम की इस रकम को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है।” महाराष्ट्र के किसी पुलिस थाने में सोनी के आत्मसमर्पण की अटकलों को एसएसपी ने खारिज करते हुए कहा कि फरार आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। सोनी, शहर के सांध्य दैनिक “संझा लोकस्वामी” के मालिक और प्रधान संपादक भी हैं। पिछले हफ्ते उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने से पहले यह अखबार हनी ट्रैप मामले में फंसे राजनेताओं और नौकरशाही से जुड़े रसूखदार लोगों से कथित रूप से संबंधित ऑडियो-वीडियो पर आधारित खबरें प्रकाशित और प्रसारित कर रहा था। एसएसपी के मुताबिक सोनी के खिलाफ ताजा प्राथमिकी महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले रवींद्र पंडित नामक व्यक्ति की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (दस्तावेजों की जालसाजी) और अन्य सम्बद्ध धाराओं के तहत दर्ज की गयी है। उन्होंने बताया कि पंडित का कहना है कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने उन्हें वर्ष 1987 में उनके समाचार पत्र “दैनिक नवीन” के नाम पर एबी रोड स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में भूखंड आवंटित किया था। लेकिन इसके कुछ साल बाद जब वह कारोबारी परेशानियों के चलते इंदौर छोड़कर चले गये, तो सोनी ने रवींद्र कुमार निगम नामक व्यक्ति की मदद से कथित जालसाजी करते हुए यह भूखंड हथिया लिया और इस पर कार्यालय खोलकर अपने सांध्य दैनिक का प्रकाशन शुरू कर दिया। मिश्र ने बताया, “सोनी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच जारी होने के चलते यह संपत्ति (सांध्य दैनिक का कार्यालय) सील कर दी गयी है। इसके साथ ही, जिला प्रशासन ने प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस अखबार के प्रकाशन के संबंध में पेश घोषणापत्र को रद्द कर दिया है।” उन्होंने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश के साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भी सोनी की अवैध संपत्तियों की जानकारी मिलने पर इन्हें कुर्क किये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

Source: Madhyapradesh

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