पंजाब सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश में सभी प्रकार के ऑनलाइन लॉटरी स्कीम्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सीएम कैप्टन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में ऑनलाइन लॉटरी की आड़ में अवैध लॉटरी की बिक्री की जांच के लिए राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची है।
पर यह प्रतिबंध लॉटरीज रेगुलेशन ऐक्ट, 1998 की धारा 5 के तहत लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रतिबंध से न सिर्फ प्रदेश में बढ़ते अवैध लॉटरी के कारोबार की जांच की जाएगी बल्कि इससे प्रदेश के टैक्स और नॉन-टैक्स राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री पर प्रतिबंध के अलावा कैबिनेट ने वेंडिंग या इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन लॉटरीज की बिक्री पर प्रतिबंध की योजना को भी मंजूरी दी है।
राजस्व को मिलेगा बढ़ावा
इसके अलावा प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर किसी भी प्रदेश से या भारत के बाहर के किसी देश से ऑनलाइन स्कीम टिकटों की बिक्री, उनका व्यवहार और इंटरनेट के जरिए उनका प्रमोशन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंजाब सरकार का मानना है कि पेपर लॉटरी स्कीम को सही तरीके से संचालित किया जाना चाहिए ताकि राज्य के राजस्व को बढ़ावा मिले। इसके लिए ऑनलाइन लॉटरी स्कीम प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए।
Source: National