रायपुर, भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसके नियमों के अंतर्गत निर्वाचन निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं स्वतंत्रतापूर्वक ढंग से निष्पादित कराया जाता है। इसी के अंतर्गत ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पूरी दक्षता के साथ कार्य कर रहा है।
शासकीय कार्यों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न किए गए व्यवधान अथवा शांति और कानून व्यवस्था या सार्वजनिक महत्व के विषयों में दखल और नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पार्टी पदाधिकारी के फर्जी लेटर-हेड में फर्जी जानकारी सोशल मीडिया की ओर से प्रसारित करने के संबंध में 19 नवम्बर को प्राप्त शिकायत पर धारा 469, 471, 171 (छ) आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
इसी प्रकार 19 नवम्बर को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से फेक न्यूज के जरिए सामाजिक वैमनस्यता फैलाने और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर धारा 171 (छ) आईपीसी, 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
दो शिकायतें फेक न्यूज के बारे मे प्राप्त हुई थी, जिसमे यह शिकायत थी कि सामाजिक वैमनस्यता फैलाने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की छवि धूमिल की जा रही है। इस शिकायत पर 171 (छ) आईपीसी के तहत पुलिस द्वारा इश्तगासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
बिना अनुमति भाजपा की ओर से जयस्तंभ चौक में मंच निर्माण किए जाने के संबंध में कांग्रेस की ओर से की गई। शिकायत के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 आईपीसी के तहत इश्तगासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
19 नवम्बर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में धारा 144 के उल्लंघन के संबंध में भाजपा की ओर से की गई शिकायत पर धारा 188 आईपीसी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
इसी प्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और स्थैतिक निगरानी दल और उडऩदस्ता दल की कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 2,175 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें आबकारी विभाग द्वारा 2,143 मामले और पुलिस विभाग द्वारा 32 मामलों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त भी अन्य अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों से शिकायते प्राप्त हुई थी, उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अत: किसी के लिए पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग किसी के दबाव या पक्ष में काम नहीं करता है। आयोग के नियम सभी के लिए समानरूप से लागू हैं और नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही की जाती है। सरकारी तंत्र का दुरूपयोग रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय आचार संहिता का पालन एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्विघ्न निर्वाचन के लिए प्रतिबद्ध है।