शहडोल (मो.शब्बीर ब्यूरो चीफ शहडोल)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने प्रदीप उर्फ बिन्नू उपाध्याय पिता हरि उपाध्याय उम्र 23 वर्ष निवासी सेमरा थाना बुढ़ार जिला शहडोल को एक लाख रूपये के बंध पत्र एवं उतने की रूपये का मुचलका न्यायालय में पेष करने एवं प्रत्येक माह में संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेष जारी करते हुये कहा है कि भविष्य में यदि अनावेदक गंभीर अपराधिक कृत्यों में संलग्न पाया जाता है तो उसके विरूद्व मध्यप्रदेष राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
ज्ञात हो कि प्रदीप उर्फ बिन्नू उपाध्याय द्वारा वर्ष 2013 से 2018 तक लगातार अपराधिक कृत्यों में सलग्न पाये जाने के कारण उसके विरूद्व कई अपराधिक प्रकरण पंजीबंद्व है तथा विचाराधीन न्यायालय है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा अनावेदक के विरूद्व पंजीबंद्व अपराधों की सूची, नकल जरायम की सूची प्रस्तुत की गई है तथा थाना क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र अमन चैन कायम रखने हेतु उसके विरूद्व मध्यप्रदेष राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 के अन्तर्गत जिला शहडोल एवं उससे लगे सीमावर्ती राजस्व जिलों की सीमा से निष्कासन आदेष पारित करने का लेख किया गया है। उक्त व्यक्ति के प्रकरणों पर विचारोपरांत कलेक्टर शहडोल ने उक्त कार्यवाही की है।