थाना धनपुरी- (मो.शब्बीर बयूरो चीफ शहडोल) वर्ष 2018 में आरोपी सोनू और भुरसा दुबे पिता स्व0 राम प्रकाश दुबे उम्र 22 वषZ निवासी बिलियस नं0 01 वाडZ नं0 03 धनपुरी के विरुद्ध उसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के संबंध में आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज सुरक्षा अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 के तहत जिला दंडाधिकारी महोदय शहडोल को इस्तगासा पेश किया गया था जो माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा उक्त आरोपी को दिनांक 27.07.2020 को शहडोल जिला तथा जिले से लगे उमरिया, अनूपपुर, सीधी एवं सतना से 01 वषZ की अवधि के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश जारी किया गया था जो उक्त आदेश के आरोपी को दिनांक 29.07.2020 को तामील किया जाकर शहडोल जिला तथा शहडोल के सीमावतीZ जिलों से निष्कासित कर दिया गया था। दिनांक 06.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की जिला बदर का आरोपी सोनू उफZ भुरसा दुबे कस्बा धनपुरी में घूम रहा है। सूचना पर रात्रि में पुलिस द्वारा आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी सोनू उफZ भुरसा दुबे को पकड़ा गया, जो आरोपी शासन के आदेश की अवहेलना कर अपने घर में पाया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना धनपुरी में अपराध क्रमांक 312/20 धारा 188 भा0द0वि0 एवं 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कायZवाही में उप निरीक्षक संतु लाल धुवेZ, सउनि0 विनोद तिवारी, आरक्षक गजेंद्र, जाहिद एवं शंभू की महत्वपूणZ भूमिका रही है।