सोहागपुर (मो.शब्बीर बयूरो चीफ) थाना क्षेत्रांतर्गत दिनांक 08.10.2020 को 23 वर्षीय नवयुवती के साथ रंजीत यादव द्वारा शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक शोषण करने एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 19.03.2020 को पीड़िता की शादी की बातचीत रंजीत यादव के परिजनों से हुई थी और मई 2020 में शादी समारोह होना था, शादी की बातचीत होने के पश्चात रंजीत पीड़िता के घर आना-जाना करता रहा। दिनांक 06.05.2020 को दोपहर करीब 12.00 बजे रंजीत घर पर आया जिस समय घर पर कोई नहीं था और पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया वह बोला कि, ’’किसी से नहीं बताना यदि बताओगी तो जान से खत्म कर दूंगा।’’ उसके बाद से रंजीत पीड़िता के घर किसी के ना रहने पर पीड़िता की अकेले होने पर आया करता था बस जबरदस्ती गलत संबंध बनाता था और कहता था कि ’’मैं तुमसे ही शादी करूंगा मेरी तो शादी तुमसे तय है।’’ जब पीड़िता शादी के लिए बोलने लगी तो रंजीत शादी करने से मना कर दिया व घरवालों से भी बोला कि ’’मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करूंगा।’’ सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण घटना से अवगत कराया गया। आरोपी रंजीत यादव पिता मूलचंद यादव का कृत्य धारा 376(2)एन,450,506 ताहि के तहत दंडनीय पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं कुशल मार्गदर्शन में थाना सोहागपुर से पुलिस टीम तैयार की गई जिन्हें मामले के आरोपी रंजीत यादव की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.10.2020 को आरोपी रंजीत यादव पिता मूलचंद यादव उम्र 26 वर्ष को प्रकरण सदर में गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी सोहागपुर निरीक्षक सुदीप सोनी के नेतृत्व में उप निरीक्षक आराधना तिवारी, आरक्षक उमेश धुर्वे, विष्णु बागरी एवं ब्रजभान की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।