शहडोल (मो.शब्बीर बयूरो शहडोल)- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे शहडोल श्री अनूप कुमार त्रिपाठी ने आज विधिक सेवा प्राधिकरण के मीटिंग हाल में जिले के पत्रकारो को सम्बोधित करते हुए बताया कि, जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री आर.के. सिंह के निर्देषन में 12 दिसम्बर 2020 शानिवार को नेषनल लोक आदालत का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ ही ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बुढार आदि स्थानों पर भी अलग-अलग प्रकरणो का आपसी समझौता के आधार पर त्वरित निराकरण करने की पहल की जाएगी साथ ही इस लोक आदालत में आॅफलाईन एवं आॅनलाईन प्रकरणों पर निराकरण की कार्यवाही सुनिष्चित की जाएगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में चिन्हित पेरालिगल वालेंटियर तत्संबंधी प्रचार-प्रसार कर रहे है, जो लोग आफ लाईन कार्यवाही में किन्ही कारणों बस उपस्थित नही हो सकते वे आॅनलाईन जुड़कर भी अपने प्रकरणो का निराकरण कराने में भाग ले सकते है। उन्होने बताया कि, लोक आदालत में प्रस्तुत प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधी हितग्राही को भेजी गई नोटिस के साथ आना होगा।
नेषनल लोक आदालत को सफल बनाने के लिये कोविड-19 की गाइडलाईन का पालन करते हुए सोषल डिस्टेसिंग के साथ कार्यवाहियां सुनिष्चित की जाएगी। नेषनल लोक आदालत में धारा 138 में बीमा संबंधी प्रकरणों सहित जलकर व स्वच्छता से संबंधी मामलो को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार लोकोपयोगी सेवाओ से संबंधी प्रतिमाह चार दिन प्रकरणो के निराकरण हेतु लोक आदालत का आयोजन किया जाता है। प्री- लिटीगेषन एवं लिटीगेषन स्तर पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व राषि पर 40 प्रतिषत एवं चूक किये जाने पर 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पर चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिषत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राषि पर 100 प्रतिषत की छूट नियम एवं शर्ताे के तहत दी जाएगी। लोक आदालत में नगरपालिका द्वारा सम्पत्तिकर के अधिभार में अलग-अलग छूट का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार नगरीय निकायो द्वारा भू-भाटक के प्रकरणों जलकर के प्रकरणो पर भी नियमानुसार छूट का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होने बताया कि, लोक आदालत में बैंक के प्रकरणो तथा विद्युत बिल के प्रकरणों पर भी कार्यवाही कर हितग्राहियो को आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण होगा।
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