कोयला आवंटन का फिर निकला जिन्ना, कई हाई प्रोफाइल लोगो पर गिरेगी गाज

रायपुर,दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और दो अन्य नौकरशाहों को तीन साल की सजा सुनाई।
अदालत ने जिन अन्य दो नौकरशाहों को कैद की सजा सुनाई उनमें ए क्रोफा और के सी समारिया शामिल हैं। अदालत ने तीनों नौकरशाहों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।  यह घोटाला केन्द्र की पिछली यूपीए सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर कोयला खदानों को विकास मेटल्स एडं पावर लिमिटेड को देने से जुड़ा है। कोयला की कालिख़ से दागदार हुए शहर के कई नामचीन लोग अब तक कानून की पकड़ से बाहर थे लेकिन जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की तैयारी पुलिस द्वारा की जा रही है। सूत्रों की माने तो रायपुर शहर के ही दिग्गज स्टील व्यपारी पर भी इस बार गाज  गिरेगी, कई नामों से स्टील व्यपारी सरकार को चूना लगा रहे थे लेकिन दुनिया का दस्तूर है कानून की पकड़ से आज तक कोई नही बच सका, जानकारों के मुताबिक विभिन्न धाराओं के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था सरकार बनते ही इस पर अब कड़ा रुख अपनाते हुए शासन ने लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाते हुए कोयला आवंटन घोटाले के आरोपियों पर शिकंजा कसने जा रही, सूत्रों की माने तो रायपुर के उधोगपतियों में शुमार दिग्गज स्टील व्यपारी पंकज शर्मा जो कि कंपनी के मालिक है उन पर भी  गलत ढंग से हुए आवंटन पर गाज गिर सकती है ,वैसे भी इस मामले में  सरकार की काफी कीरकिरी पहले ही हो चुकी है !जानकारों की माने तो स्टील व्यपारी पंकज शर्मा का मामला भी  छः वार्स पूर्व दिल्ली में लंबित पड़ा था, जिसे सरकार ने अब संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्यवाही का रुख इख्तियार कर लिया है। जिससे पंकज शर्मा की मुसीबतें बढ़ जाएंगी यदि इस मामले पर पंकज शर्मा दोषी करार होते है तो  उन्हें 5 वर्ष के तक जेल की हवा खानी पड़ेगी साथ ही   जुर्माना न अदा करने  की स्थित में 2 वर्स की कारवास की भी अवधि बढ़ाई जा सकती है। मामला दिल्ली की विशेष अदालत ने 27/7/2019 को पंकज शर्मा को पूरे कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अब देखना यह है कि यह स्टील माफिया कब तक खैर मानता है।