28 Apr 2026, Tue

वचन-पत्र देने पर ही अध्यापकों को मिलेगा सातवाँ वेतनमान

भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा, शर्तें एवं भर्ती नियम-2018 के अंतर्गत दिनांक एक जुलाई, 2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला पंचायत से छठवें वेतनमान के वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक-सेवकों से निर्धारित प्रारूप में वचन-पत्र प्राप्त होने पर ही सातवाँ वेतनमान प्राप्त हो सकेगा। सातवाँ वेतनमान एक अक्टूबर, 2019 (अक्टूबर पेड इन नवम्बर-2019) से प्रदान किया जाये। सातवें वेतनमान में नियमानुसार वेतन निर्धारण अनुमोदन के उपरांत नियमानुसार एरियर प्रदान करने के संबंध में शासन द्वारा पृथक् से आदेश जारी किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भर्ती नियम-2018 के अंतर्गत सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवाएँ एक जुलाई, 2018 से प्रारंभ होंगी तथा तद्नुसार इस सेवा में नियुक्ति पर दिनांक एक जुलाई, 2018 की स्थिति में म.प्र. वेतन परीक्षण नियम-2017 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन निर्धारित किया जाये।

Source: National

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *