हैदराबाद के एक कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ओवैसी ने इस साल जुलाई में करीमनगर में एक कार्यक्रम में विवादित ’15 मिनट’ धमकी दी थी। ओवैसी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि 2013 में दिए उनके ’15 मिनट’ वाले बयान से वह अभी तक उबर नहीं पाया है।
मामले में ऐडवोकेट और याचिकाकर्ता करुणासागर ने गुरुवार को बताया, ‘हैदारबाद के अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सईदाबाद पुलिस स्टेशन को मेरी शिकायत पर विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा है। धारा 153(A), 153 (B) और 506 के तहत करीमनगर में ’15 मिनट’ की धमकी दोहराई थी। कोर्ट ने 23 दिसंबर तक रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है।’
’15 मिनट के लिए हटा लो पुलिस…’
जुलाई में ओवैसी ने करीमनगर में कहा था, ‘लोग उसे डराते हैं, जिसे डराना आसान होता है और जिन्हें डराने वाले से डर लगता है। वे (आरएसएस) मुझसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वे अभी तक मेरी 15 मिनट वाली बात से उबर नहीं पाए हैं। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2013 में कहा था कि हम (मुसलमान) 25 करोड़ हैं और तुम (हिंदू) 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है।
Source: National