रायपुर, । मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण लिए गए। हथियारों सहित समर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके विभिन्न शस्त्रों पर अनुग्रह राशि देने के पूर्व प्रावधानों में हथियारों की राशि भी तय की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम के तहत सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग नियुक्ति के लिए भी फैसला लिया गया।
बैठक में लिए गए फैसले के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 2006 के नियम 8 (2) के अनुसार सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए चयन परीक्षा वर्ष 2018 के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए न्यूनतम उंचाई 163 से.मी. और सीना बिना फुलाए 78 से.मी. और फुलाने पर 83 से.मी. निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
वहीं हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके विभिन्न शस्त्रों पर अनुग्रह राशि देने के पूर्व के प्रावधानों में शामिल हथियारों के अलावा निम्नानुसार शस्त्रों के लिए अनुग्रह राशि तय की गई है। इसमें रॉकेट लांचर 84 एमएम पर 5.00 लाख, त्रिर्ची असाल्ट (टीएआर) पर 3.00 लाख, इंसास रायफल पर 1.50 लाख, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी 9 टेक्टिकल पर 1.00 लाख, एक्स केलिबर 5.56 एमएम पर 60 हजार, यूबीजीएल अटेचमेंट पर 40 हजार, 315 बोर रायफल पर 30 हजार, ग्लाग पिस्टल 9 एमएम पर 25 हजार, प्रोजेक्टर 13/ 16/मस्केट रायफल/यूबीजीएल सेल 2 हजार का प्रावधान रखा गया है।