मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल शहर के एक तिराहे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की आदमकद प्रतिमा लगाने पर सोमवार को मुख्य सचिव से 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सतीष वर्मा ने बताया कि भोपाल के टीटी नगर लिंक रोड स्थित एक तिराहे पर सिंह की प्रतिमा लगाए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता से कहा है कि वह राज्य के मुख्य सचिव से निर्देश प्राप्त कर 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करें।
उन्होंने कहा कि अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है। अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि भोपाल के टीटी नगर नगर लिंक रोड स्थित एक तिराहे पर बीचोंबीच पूर्व मुख्यमंत्री सिंह की प्रतिमा लगाई गयी है। उच्चतम न्यायालय ने सड़कों या सरकारी जगह पर नेताओं की प्रतिमाओं को लगाने पर रोक लगाई हुई है। जिस जगह से यातायात व्यवस्था का हवाला देते हुए चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाई गई थी, वहां फिर प्रतिमा लगाना शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना है।
गौरतलब है कि यातायात सुधार के लिये न्यू मार्केट इलाके में लिंक रोड नंबर-एक पर स्थित इस तिराहे की रोटरी से लगभग तीन साल पहले स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की अर्द्ध-प्रतिमा हटाकर हाल ही में उसी स्थान पर सिंह की आमदकद प्रतिमा स्थापित की गई है।
Source: Madhyapradesh