रायपुर, बिल्डरों द्वारा सीधे-साधे ग्रामीणों के साथ आये दिन भूमि अथवा भवन के पंजीयन के दौरान सौदे की राशि हड़पकर क्रेता के साथ धोखाधड़ी की जाती है। ऐसा ही वाक्य आज खिलावन साहू अगेश्वर राम पाल निवासी ग्राम बोरेन्द्रा तहसील पाटन जिला दुर्ग ने प्रेस क्लब रायपुर पहुंचकर पत्रकारवार्ता में उनके साथ दीपक शर्मा निवासी शारदा विद्यामंदिर के सामने साड्ढू निवासी ने स्वयं को शैलेष शर्मा के छदम नाम से उनके साथ 14 लाख 94 हजार रूपये का सौदा कर चेक के माध्यम से 7 लाख 47 हजार 50 रूपये की राशि षडय़ंत्र पूर्वक हडफ़ने की जानकारी दी। साहू ने बताया कि दीपक शर्मा ने शैलेष शर्मा निवासी सुंदरनगर का बताकर भूमि स्वामी बंशीलाल यादव के स्वामित्व में मौजा चंगोराभाठा प.ह.नं. 105/47 रा.नि.म रायपुर तह. व जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 167/32 रकबा 1125 वर्गफूट भवन निर्माण सहित 31 लाख रूपये में विक्रय सौदा कर विक्रय अनुबंध 6 सितम्बर को निष्पादित किया और शैलेष शर्मा के रूप में फर्जी हस्ताक्षर किया और अग्रिम राशि दो लाख 60 हजार 15 जुलाई 2014 को बाद में दिनांक 6 सितम्बर 2016 को 12,34,100 कुल राशि 1494100 रूपये प्राप्त कर उनके साथ फर्जी वाड़ा किया। साहू एवं पाल ने पुलिस अधीक्षक रायपुर को सम्पूर्ण मामले से अवगत कराते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले दीपक शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।