10 May 2026, Sun

2002 दंगों के 17 दोषियों को SC से मिली जमानत

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के बाद 2002 में सरदारपुरा में भड़के दंगों में दोषी ठहराए गए 17 दोषियों को मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी। इन्हें गुजरात हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सभी दोषियों ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। था। इस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था । शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में उन्हें मध्य प्रदेश जाने और वहां सामुदायिक सेवा करने को कहा है।

गुजरात नहीं एमपी में रहना होगा
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने दोषियों को दो समूह में बांटा और कहा कि एक समूह गुजरात से बाहर निकलेगा और मध्य प्रदेश के इंदौर में रहेगा। पीठ ने कहा कि दोषियों के दूसरे समूह को मध्य प्रदेश के जबलपुर जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों के तहत सभी दोषियों को प्रत्येक हफ्ते छह घंटे की सामुदायिक सेवा करनी होगी। इसके अलावा उन्हें हर हफ्ते स्थानीय थाने में पेश होना पड़ेगा।

शर्तों का हो सख्त पालन
कोर्ट ने इंदौर और जबलपुर में जिला विधिक सेवा अधिकारियों (डीएलएसए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दोषी जमानत की शर्तों का सख्त पालन करें। उसने डीएलएसए को दोषियों की आजीविका के लिए उचित रोगजार ढूंढने में मदद करने का भी निर्देश दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश विधिक सेवा अधिकरण को तीन महीने बाद एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें बताना होगा कि दोषियों ने शर्तों का पालन किया है या नहीं। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुर दंगों में 14 को बरी और 17 को दोषी ठहराया था।

Source: National

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