शहडोल (मो.शब्बीर ब्यूरो चीफ शहडोल ) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल नेे को आदेश किया था जिसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति, झांकी एवं ताजिये आदि स्थापित नहीं किये जायेंगे उक्त संबंध में सर्व संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने घरों में पूजा/उपासना आदि करेंगे। उक्त आदेशों के बावजूद थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत दिनांक 23.08.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान धनपुरी नंबर 02 रामजानकी मंदिर यज्ञशाला के पास सार्वजनिक स्थान पर 1.ओंकार प्रसाद मिश्रा पिता रामसजीवन मिश्रा उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड 11 दफाई नंबर 02 अमलाई एवं 2.संजू उर्फ संजय वर्मन पिता हीरालाल वर्मन उम्र 32 वर्ष निवासी दफाई नंबर 02 अमलाई थाना अमलाई के गणेश जी की प्रतिमा रखे मिले जिनसे उक्त स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा रखने के संबंध में वैध पत्र मांगे गये न होना लिखित में दिये हैं। संपूर्ण भारत में कोरोना बीमारी फैली है। आरोपी ओंकार प्रसाद मिश्रा एवं संजू उर्फ संजय वर्मन दोनों निवासी धनपुरी नंबर 02 के द्वारा जानबूझकर श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय शहडोल के आदेश तथा धारा 144 जा.फौ. का उल्लंघन करते हुये कोरोना संक्रमण बीमारी फैलने की पूर्ण संभावना पायी गई है। उपरोक्त आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 188,269,270,34 भादवि के परिधि में पाया जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी अमलाई निरीक्षक कलीराम परते के नेतृत्व में उप निरी0 विकास सिंह, आर0 मनोज कुमार एवं आत्माराम महोबिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।