शासकीय स्कूलो की रिओपनिंग के लिए स्टैडर्ड आपरेटीव प्रोसिजर का पालन करें शैक्षणिक प्रबंधन-कलेक्टर

शहडोल (मो.शब्बीर ब्यूरो चीफ शहडोल)- कलेक्टर डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेष शासन स्कूल षिक्षा विभाग भोपाल द्वारा शासकीय स्कूलो की रिओपनिंग के लिए स्टैडर्ड आॅपरेटीव प्रोसिजर का पालन करने के संबंध में दिषा-निर्देष प्राप्त हुए है। प्राप्त निर्देषो के अनुसार कक्षा 09 से कक्षा 12 तक स्कूल खोलने के निर्देष प्राप्त हुए है। प्राप्त निर्देषों के अनुसार स्कूल में षिक्षक बच्चो के मार्गदर्षन के लिए उपलब्ध होंगे एवं नियमित कक्षाएं शुरू नही की जायेगीं। कलेक्टर ने कोविड़-19 महामारी के संक्रमण बच्चो को सुरक्षित रखने के लिए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रचार्य एवं स्कूल प्रबंधन बैठक आयोजित कर शासन के सभी कोविड-19 बीमारी संक्रमण से बचाव के दिषा-निर्देषो का पालन करते हुए आवष्यक व्यवस्थाएं सुनिष्चित कर लें। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं मंे साफ-सफाई, स्कूल एवं स्कूल के शौचालयो को बार-बार सेनेटाइज किया जायें तथा बच्चो को छोटे-छोटे समूह मंे 2 गज की दूरी मंे बैठा कर षिक्षा दिया जायें। शैक्षणिक कक्ष हवादार हो, स्कूल को सेनेटाइज करने के लिए 1 प्रतिषत सोडियम हाइपो क्लोराइड छिडकाव हेतु मषीन एवं दवाईयों की व्यवस्था सुनिष्चित की जायें। स्कूलो में सेनेटाइजर व मास्क की व्यवस्था भी सुनिष्चित की जायें। स्कूल मंे बाहर के आगन्तुक प्रतिबंधित किए गए तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखी जायें एवं स्कूल मंे एक आयसोलषन कक्ष रखा जायेेेें। अनावष्यक भीड़-भाड़ प्रार्थना स्थल, पुस्तकालय में न लगायी जायें, यह सुनिष्चित किया जायें।
शैक्षणिक संस्थाओं मंे डस्टविन आदि व्यवस्था की जायें, साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं मंे एक अलग कमरे मंे स्कूल सेनेट्राइजेषन के लिए आवष्यक सोडियन हाइड्रोक्लोराइड, घोल मषीन, सेनेटाइजर रखी जायें और उसका प्रबंधन प्राचार्य एवं स्टोरकीपर देखा जायें। साथ ही बच्चो को लाने-ले जाने वाले वाहन सेनेटाइज रहे और वाहन चालक सोषल डिस्टेसिंग का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि छात्रो के अभिभावको से बच्चे को स्कूल भेजने के संबंध में अनुमति प्रमाण आवष्यक है।
कलेक्टर ने निर्देषित किया है कि बच्चो को सोषल डिस्टेंसिंग, हाथ होने की विधि तथा नोबल कोरोना वायरस के लक्षणो एवं बचाव के तरीको के बारे में बताया जायें। पार्किंग स्थल, गलियारा, लिप्ट आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जायें। विद्यालय परिसर में थूकना एवं धुम्रपान आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। बच्चो की सुरक्षा का ध्यान रखा जायें। शैक्षणिक संस्थाओं मंे कोविड़-19 बीमारी से बचाव के फ्लैक्स लगाये जायें। जिससे विद्यार्थी इस वैष्विक महामारी के बारे मंे जान सकें और सुरक्षित रह सकें। कलेक्टर ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में बायोमेट्रिक उपस्थित न दर्ज करके वैकल्पिक व्यवस्था की जायें और सभी शैक्षणिक संस्थाएं कोरोना वायरस से बचाव के विष्व स्वास्थ्य संगठन एवं राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देषो पालन करना सुनिष्चित करें।