2 May 2026, Sat

स्कूल रिओपनिंग के लिये स्टैंडर्ड प्रोसिजर का अक्षरसः पालन करना सुनिष्चित करें- कमिष्नर

शहडोल (मो.शब्बीर बयूरो चीफ शहडोल)- कमिष्नर शहडोल संभाग श्री नरेष पाल ने शहडोल संभाग के सभी जिला षिक्षा अधिकारियों, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं प्राचार्याें को निर्देष दिए है कि कोरोना काल में शासकीय स्कूलों हेतु स्कूल रिओपनिंग के लिये स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर का अक्षरसः पालन सुनिष्चित कराएं। कमिष्नर ने निर्देष दिए है कि स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक विद्यार्थियों के लिये अपने षिक्षकों से मार्गदर्षन प्राप्त करने हेतु स्कूलों में आंषिक रूप से गतिविधियों पुनः आरंभ करने की अनुमति दी गई है साथ ही स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (एओपी) में विद्यालयों द्वारा कक्षा 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थिेयों को स्कूल आने के अनुमति देने के समय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये आपनाएं जाने वाले विभिन्न एवं विषिष्ट उपायों की रूपरेखा दी गई है। जिसके अनुसार केवल कंटेंटमेंट जोन बाहर के विद्यालय को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेंटमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियांे, षिक्षकों एवं कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति नही दी जाएगी। सभी विद्यालयों को खोलने के लिए प्राचार्य द्वारा विद्यालय के सभी षिक्षण, डेªमोस्टडेषन संबंधित कार्य क्षेत्र, प्रयोगषालाओं, पीने के पानी और हाथ धोने के वास रूम लेबोटरी एवं उपयोग होने वाले सामानों को एक प्रतिषत सोडियम हाईपोक्लोराइड़, सेल्यूषन से साफ और किटाणु शोधित कराया जाएगा। कमिष्नर ने निर्देष दिए है कि जिन विद्यालयो को जिला प्रषासन द्वारा अधिग्रहित किया गया हो उसे प्राचार्य द्वारा विद्यालय खोले जाने से पहले जिला प्रषासन से वापस प्राप्त किया जाएगा ऐसे विद्यालय जिनका जिला प्रषासन द्वारा क्वारेटाईन सेंटर के रूप में उपयोग किया गया हो उन्हें जिला प्रषासन द्वारा प्राचार्य को वापस करने से पहले साफ एवं किटाणु शोधित कराया जाएगा। प्राचार्य ऐसे विद्यालय प्राप्त करने से पहले विद्यालय को साफ एवं किटाणु शोधित कराना सुनिष्चित करे। कमिष्नर ने निर्देष दिए है कि सभी विद्यालयो को खोलने के बाद फर्स की दैनिक सफाई की जाएगी, कक्षाओं की शुरूआत के पहले एवं दिन के अंत में सभी क्लासरूम, प्रयोगषालाओं, पार्किंग क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों की बार-बार छूई जाने वाली सतहो (दरवाजे, कुर्सियों लिप्ट, बैंच, वासरूम, फिक्चर आदि) की दैनिक सफाई और किटाणु शोधन एक प्रतिषत सोडियम हाइ्रपोक्लोराईड से किया जाना अनिवार्य होगा, शैक्षिणक षिक्षण सामग्री, कम्प्यूटर, लैपटाॅप, प्रिंटर, 70 प्रतिषत अल्होकल वाइप्स द्वारा किटाणु रहित किये जाएगें, सभी पीने और हाथ धोने के स्टेषनों, वासरूम, लेबोटरी (षौचालय) की भाॅलि-भति साफ-सफाई सुनिष्चित की जाएगी। शौचालयों में साबुन एवं अन्य क्षेत्रों में हैण्ड सेनेटाईजर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थाा सुनिष्चित की जाएं। कमिष्नर ने निर्देष दिए कि आॅनलाईन, दूरस्थ षिक्षा की अनुमति जारी रहेगी, विद्यालय हेतु षिक्षण और गैर-षिक्षण कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदो ंके 50 प्रतिषत षिक्षण और गैर षिक्षण कर्मचारियों को आॅनलाईन षिक्षण टेली काउसलिंग और संबंधित कार्याें के लिये विद्यालय बुलाया जा सकेगा। सभी कर्मचारी जो उच्च जोखिम पर हैं यानी अधिक उम्र वाले कर्मचारी गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जी ने खराब स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है उन्हें विद्यार्थियों के साथ सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंटलाइन काम में नहीं लगाया जाएगा सभी विद्यार्थी शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी एक दूसरे के हर समय 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे और इनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा विद्यार्थियों का विद्यालय आना तथा उनके और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद छोटे-छोटे समूहों में पर्याप्त अंतराल पर किया जाना चाहिए तथा मार्गदर्शन गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों को कम संख्या वाले छोटे-छोटे बैंकों में पर्याप्त समय अंतराल विद्यालय बुलाया जाएगा इस हेतु कक्षा में पर्याप्त भौतिक दूरी बनाए रखने और कक्षा के कीटाणु शोधन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों शिक्षकों हेतु अलग-अलग टाइम स्लॉट तय किए जाएंगे।

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