अलग-अलग बैंकों से लोन स्वीकृत कराकर भोले-भाले लोगों से 20 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

 शहडोल-(मो.शब्बीर बयूरो चीफ शहडोल)  सामान्य व्यक्ति के लिए बैंकों से मिलने वाले ऋण की जटिल प्रक्रिया का फायदा उठाकर ऋण स्वीकृति को कमाई का जरिया बनाकर सुनियोजित ढंग से भोले-भाले लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी व ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश शहडोल पुलिस द्वारा किया गया है। बीते दिन दिनांक 29.09.2020 को फरियादी बालकरण बैगा ग्राम भठिया ने थाना कोतवाली आकर एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया कि अमित कुमार जैन, उसकी पत्नी योगिता जैन, अनूप कुमार शर्मा, अजय सेन, रावेन्द्र कुमार सेन, रोहित उर्फ मनीष सेन द्वारा फरियादी के साथ गलत तरीके से कई अलग-अलग बैंकों से लोन स्वीकृत कराकर लोन से प्राप्त राशि को स्वयं हड़प लिया है। फरियादी बालकरण बैगा के अतिरिक्त अन्य अनेक फरियादियों ने भी इसी प्रकार की शिकायते पुलिस के समक्ष प्रकट किये। इन शिकायतों के अध्ययन से प्रथमदृष्टया ही आरोपीगणों द्वारा गंभीर अपराध का घटित करना परिलक्षित हुआ है। 
विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों में प्रस्तुत व्यापक स्वरूप के अपराध पाये जाने के अनुक्रम में शहडोल पुलिस द्वारा विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। शिकायत आवेदनों का प्राथमिक परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध पाये जाने से आपराधिक प्रकरण कायम किया जाकर विवेचना की जा रही है। थाना कोतवाली में 10 आवेदकों की ओर से प्रस्तुत शिकायत के आधार पर 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गए हैं। इसके अतिरिक्त थाना सोहागपुर एवं थाना सिंहपुर में भी एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। 

आरोपियों की आपराधिक कार्यशैली एवं उनसे जप्त सामग्री

  1. अमित कुमार जैन पिता पी.सी. जैन निवासी पाण्डवनगर जिला शहडोल – इस फर्जीवाड़े गैंग के मुख्य सरगना अमित जैन ने एमबीए एवं एलएलबी की डिग्री ले रखी है। इंदौर, ग्वालियर, जयपुर, बड़ौदा आदि स्थानों में इंश्योरेंस एवं मल्टीलेवल कंपनी के अभिकर्ता के रूप में इसने लम्बे समय काम किया है। वर्ष 2008 में पत्नी योगिता जैन के साथ शहडोल आया। ग्राहकों से गलत तरीके से राशि हड़प करके यह भूमि आदि क्रय कर लेता था।
  2. योगिता जैन पति अमित कुमार जैन निवासी पाण्डवनगर जिला शहडोल – प्रकरण के मुुख्य आरोपी अमित जैन की पत्नी है। योगिता ने बी0ए0 की डिग्री ले रखी है। इसके नाम पर खाटू इंटरप्राईजेस नाम की नमकीन की कंपनी भी रजिस्टर्ड है। फर्जी दस्तावेज जैसे अनुबंध पत्र, पावती आदि तैयार करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
  3. अनूप कुमार शर्मा पिता स्व. शारदा प्रसाद शर्मा निवासी पाण्डवनगर जिला शहडोल- यह मुख्य आरोपी अमित कुमार जैन सबसे प्रमुख सहयोगी रहा है। यह आरोपी नेटवर्किंग कंपनी में लंबे समय तक काम करने का आम लोगों तक अपनी पहुंच का उपयोग कर ठगी हेतु लोगों को अमित जैन से बैंक ऋण अभिकर्ता बोलकर मिलाता था। साथ ही अमित जैन द्वारा पैसों के लेन-देन हेतु अनूप शर्मा एवं उसके खाते का उपयोग किया जाता था। इसके नाम से बी ट्रान एल नाम का एक फर्म रजिस्टर्ड है जिसके चालू खाते में धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का लेन-देन किया जाता था।
  4. रावेन्द्र कुमार सेन पिता तेजमणि प्रसाद सेन निवासी वार्ड नं 6 निगम काॅलोनी शहडोल- यह भी अमित जैन का सहयोगी था। अमित जैन द्वारा ग्राहकों से धोखाधड़ी कर प्राप्त ऋण की राशियों के लेन-देन हेतु इसके खाते का उपयोग किया जाता था। हेर-फेर से प्राप्त की गई राशि का एक हिस्सा रावेन्द्र कुमार सेन भी लेता था। यह भी अनूप शर्मा की तरह ठगी हेतु लोगों को अमित जैन से बैंक ऋण अभिकर्ता बोलकर मिलाता था।
  5. अजय सेन पिता पिता तेजमणि प्रसाद सेन निवासी वार्ड नं 6 निगम काॅलोनी शहडोल – यह रावेन्द्र कुमार सेन का भाई है। ग्राहकों से षड़यंत्रपूर्वक हड़पे गए पैसों के लेन-देन हेतु बनाया गया फर्म जिसका नाम बी-ट्रांस था, इसी आरोपी के नाम पर रजिस्टर्ड था। अमित जैन द्वारा प्राप्त लाभ का एक हिस्सा अजय सेन को भी दिया जाता था। अजय सेन द्वारा अवैध तरीके से ग्राहकों से लेन देन हेतु अपने खातों का उपयोग किया जाता था।
  6. मनीष कुमार सेन पिता गगन प्रसाद सेन वार्ड नं 6 निगम काॅलोनी शहडोल – मनीष कुमार सेन द्वारा अपने खातों का उपयोग अमित कुमार जैन के साथ मिलकर लोन द्वारा प्राप्त राशि को अपने खाते में ट्रांसफर कराकर उपरोक्तानुसार अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु किया जाता था। बैंकों द्वारा लोन रिकवरी का प्रयास करने पर मनीष सेन और रावेन्द्र सेन द्वारा ही समझौता कर मुद्दे को ठंडा करने का प्रयास करते थे। लगभग 20 शिकायतें भी इसी संदर्भ में पुलिस को प्राप्त हुई हैं।
    आरोपियों द्वारा ग्राहकों से की गई धोखाधड़ी का विवरण
    मान सिंह पिता भवानी सिंह निवासी वार्ड नं. 06 जगतटोला थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.) मो. 76979779403, सहायक अध्याापक प्राथमिक विद्यालय डुमरियाटोला- फरियादी से आरोपी अमित जैन, अनूप शर्मा तथा रावेन्द्रह कुमार सेन द्वारा 02 अलग-अलग बैंकों स्टेमट बैंक से 06 लाख रूपये, सुंदरम फाइनेंस से 5.51 लाख कार लोन के नाम पर निकाल लिया गया, कार क्रय हेतु राशि का भुगतान कर शेष राशि आरोपियों द्वारा हड़प ली गई साथ ही मान सिंह के नाम पर रजिस्ट्र र्ड ट्राईबर कार क्रमांक एमपी 18 सीए 2930 को भी आरोपियों ने अपने कब्जेम में ले लिया ।
    स्वामीदीन सिंह पिता भूरा सिंह निवासी- ग्राम नौगवा थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.) मो. 8770506903, सहायक अध्यारपक, को आरोपी अमित जैन व उसके सहयोगी अनूप शर्मा एवं रावेन्द्र सिंह द्वारा 3,56,267 रूपये की लोन राशि स्वीकृत करायी जिसमें से 02 लाख रूपये अमित जैन ने नगद ले लिये, शेष राशि अन्य आरोपियों ने हड़प लिये।
    भूषण सिंह पिता भैयालाल सिंह निवासी- ग्राम केरहा बहगढ़ थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.) मो. 9770895379, सहायक अध्याापक को मकान बनवाने हेतु एचडीएफसी बैंक से 2,90,111 रूपये, एक्सिस बैंक शाखा शहडोल से 3,78,000 रूपये आरोपी अमित जैन द्वारा स्वीकृत करायी गई जिसमें मात्र 2 लाख रूपये की राशि मुझे प्राप्त हुई। शेष 468111 रूपये बी ट्रान एल एवं बी ट्रांस नामक चालू खाते से नगद निकाल लिये गये। जो क्रमशः आरोपी अनूप शर्मा और अजय कुमार सेन के नाम पर संचालित हैं।
    बालकरण बैगा पिता कतकू बैगा, निवासी- ग्राम भठिया थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.) मो. 9179856118, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मलया को निजी मकान बनवाने हेतु आरोपियों अमित जैन एवं उसके सा‍थी अनूप शर्मा, रावेन्द्र सेन, अजय सेन एवं योगिता जैन लोन स्वींकृत कराने के नाम पर धोखाधड़ी की है। जिसमें बजाज फाईनेंस से 3,16,777 रूपये, एक्सिस बैंक से 3,44,543 रूपये, एचडीएफसी बैंक से 3,73,776 रूपये बिना सहमति के दस्तोवेज में धोखे से हस्ताक्षर कराकर निकलवा लिये गये। मेरे वेतन के विरूद्ध 10,35,096 रूपये का ऋण आरोपियों द्वारा स्वीकृत कराया गया था जिसमें से मुझे 5,40,777 रूपये प्राप्त हुये तथा 4,94,319 रूपये अमित जैन एवं उसके सहयोगियों द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मेरे नाम के गलत दस्तावेज तैयार कर मेरे साथ छलकपट कर षड़यंत्र पूर्वक लोन की राशि हड़प ली गई।
    कमलेश सिंह पिता देवशरण सिंह, निवासी- ग्राम भोगड़ा थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.) मो. 8959146787, सहायक अध्यापक, पत्नी के इलाज हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर आरोपी अमित जैन, सहयोगी अनूप शर्मा, रावेन्द्र सेन द्वारा 2,66,292 रूपये की लोन राशि स्वीकृत करायी गई जिसमें से 1,80,000 रूपये फरियादी को प्राप्त हुये और 86,292 रूपये बी ट्रान एल के माध्यम से आरोपियों ने हड़प लिये।
    राजमन सिंह पिता बब्बू सिंह, निवासी- ग्राम धनगवां पो. देवरी नं. 01 थाना बुढ़ार जिला शहडोल (म.प्र.) मो. 9179856118, सहायक अध्यापक, मकान बनाने के नाम पर आरोपी अमित जैन, अनूप शर्मा, रावेन्द्र सेन द्वारा बजाज फाईनेंस से 5,23,945 और स्टेट बैंक शाखा शहडोल द्वारा 8,80,000 रूपये की लोन राशि स्वीाकृत कराकर सम्पूर्ण राशि आरोपियों द्वारा हड़प ली गई।
    रामखेलावन कोरी पिता सुमीरा कोरी, निवासी- ग्राम कठौतिया पो. सिंदुरी थाना कोतवाली शहडोल जिला शहडोल (म.प्र.), मो. 9424330350 सहायक अध्यापक को आरोपी अमित जैन एवं उसके सहयोगी अनूप शर्मा, रावेन्द्र सेन और योगिता जैन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा मार्केट एरिया शहडोल से 10,10,000 रूपये का लोन भूखंड दिलाने के नाम पर स्वीकृत कराया गया। जिसमें 4,25,000 रूपये नगद अमित जैन ने लिये तथा 2,51,000 रूपये मनीष उर्फ रोहित सेन के खाते में जमा कराया। स्वीकृत लोन राशि में से कुल 6,76,000 रूपये शहडोल में भूखंड दिलाने के नाम पर आरोपियों ने फरियादी से हड़प लिये।
    केमला प्रसाद सिंह पिता छोटेलाल सिंह, निवासी- ग्राम लफदा, थाना बुढ़ार जिला शहडोल (म.प्र.), मो. सहायक अध्यापक शास.उ.मा.वि. देवरी नं. 01 को आरोपी अमित जैन, अनूप शर्मा, रावेन्द्र सेन और योगिता जैन द्वारा ग्राम हरदी में जमीन दिलाने के नाम पर 9,50,000 रूपये की लोन राशि स्टे‍ट बैंक शाखा सिंहपुर से स्वीकृत करायी। जिसमें 9 लाख रूपये अमित जैन ने प्रार्थी से जमीन खरीदने एवं रजिस्ट्री के नाम पर हड़प लिये।
    राकेश कुमार सिंह पिता अवध शरण सिंह, निवासी- ग्राम पो. पपरेड़ी थाना ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.), मो. 8962914485 सहायक अध्यापक से आरोपी अमित कुमार जैन ने फरियादी से 1,50,000 रूपये की राशि उधार मांगी और फरियादी से आरोपी रावेन्द्र कुमार सेन के खाते में फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर करवाये। उधार की राशि आरोपियों द्वारा वापस नहीं दी गई, मांगने पर गाली गलौच कर धमकी दी।
    शंकर सिंह पिता शंभू सिंह, निवासी- ग्राम बचहा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.), सहायक अध्यांपक को आरोपी अनूप शर्मा, रावेन्द्र सेन, मनीष सेन, योगिता जैन द्वारा मकान बनवाने के नाम पर लोन की राशि स्वीकृत करायी। बजाज फाईनेंस से 2,14,432 रूपये, एक्सिस से 3 लाख रूपये, एचडीएफसी से 1,50,000 रूपये जिसमें से फरियादी को मात्र 05 लाख रूपये प्राप्त हुये। आरोपी अमित जैन द्वारा उक्त तीनों लोन के भुगतान हेतु पुनः स्टेट बैंक द्वारा 11,50,000 रूपये का ऋण स्वीकृत कराया, जिसमें से 09 लाख रूपये अमित जैन ने नगद, लोन भुगतान हेतु ले लिये। 50,000 रूपये इंश्योरेंश, 30,000 रूपये कमीशन व चेक के माध्यम से अनूप शर्मा के खाते में 87000 रूपये और नागेन्द्र गुप्ता के खाते में 65 हजार रूपये जमा करवाकर हड़प लिये।
    रमेशदीन बैगा पिता रामदीन बैगा,निवासी- ग्राम कंचनपुर थाना सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.), सहायक अध्योपक को आरोपी अमित जैन, योगिता जैन, अनूप शर्मा, रावेन्द्रा सेन, रोहित सेन ने मुझ से जमीन के व्यापार में लगाने हेतु उधार मांग की और लाभांश स्वरूप 05 हजार रूपये प्रतिमाह देने के लिये कहा और स्टेट बैंक शहडोल से 10,89,000 रूपये का लोन स्वीकृत करवाया और सम्पूर्ण राशि अमित जैन और उसके सहयोगियों ने अपने कब्जे में ले लिया। लोन की किस्त अदायगी अमित जैन और रावेन्द्र सेन ने स्वयं करने हेतु अनुबंध किया, किंतु लोन की किस्त उनके द्वारा नहीं चुकायी गई।
    आरोपियों द्वारा उक्त लोन की धोखाधड़ी हेतु ़ऋण स्वीकृति कराते समय हस्ताक्षरशुदा ब्लैंक चेक आवेदक से ले लिये जाते थे जिसे लोन स्वीकृत होने के बाद में आरोपीगण नगद या अन्य अपने खातों में आहरित कर लेते थे। आवेदकगण जब यह समझते कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है तो आरोपीगण उन्हें गाली-गलौज एवं झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। आदिवासी गण डर के कारण इनके विरूद्ध शिकायत करने से संकोच कर रहे थे।
    जमीन, शादी ब्याह, बीमारी, पुराना कर्ज पटाने, बड़े व्यवसाय में निवेश करने, वाहन क्रय कराने आदि के नाम पर सरलता से ऋण उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर लाखों रूपये के बैंक लोन स्वीकृत कराये जा रहे थे।
    अमित जैन सहित ये आरोपीगण करोड़ों का लोन हड़प कर शहडोल छोड़कर अन्यत्र अथवा देश से बाहर जाने की तैयारी में थे।
    बैंक लोन राशियों के हेर-फेर के लिए फर्जी फर्म रजिस्ट्रीकृत करा रखी थी। बी ट्रान एल, बी ट्रांस नाम की फर्मो के नाम पर बैंक एकाउंट खुलवा रखे थे।
    इन आरोपियों के बैंक खातों में एक दिन में 100 से अधिक ट्रांजेक्शन होना पाये गए हैं।
    कियोस्क संचालकों के खातों को भी इस हेर फेर के ट्रांजेक्शन के लिए शामिल करते थे।
    कई जमीनों एवं चल-अचल संपत्ति में पैसों का निवेश कर लिया था।
    65 लाख रूपये के ऋणों से संबंधित आवेदकों द्वारा हेरा-फेरी एवं धोखाधड़ी की शिकायत शहडोल पुलिस द्वारा विवेचनाधीन है।
    एडूवांस एवं बड़ा बिजनेस नाम के कारोबारेां के माध्यम से भी इन आरोपियों द्वारा कम पढ़ लिखे एवं आर्थिक रूप से मजबूर लोगों के दस्तावेजों के आधार पर कई लाख का घपला किया गया है।
    आरोपियों द्वारा अपने बचाव के लिए आवेदकों के नाम से फर्जी दस्तावेज, स्टाम्प पेपर एवं शपथ पत्र आदि तैयार किये गए थे।
    आरोपियों के कब्जे से फर्जी सील, पैड, नकली स्टाम्प पेपर बरामद हुए हैं।
    लगभग 300 मामलों में लगभग 19 करोड़ 50 लाख रूपयों के लोन की हेरा-फेरी के तथ्य सामने आये हैं।
    यदि आरोपियों द्वारा किये जा रहे इस कारोबार को अभी नहीं पकड़ा गया होता तो शीघ्र ही इनके माध्यम से इंडस्ट्रीयल लोन स्वीकृत कराया जाकर कई 100 करोड़ की लोन राशि लेकर भागने की पूरी योजना तैयार थी। इस प्रकार शहडोल पुलिस की इस व्यापक कार्यवाही के दौरान अभी तक थाना कोतवाली में 02, थाना सोहागपुर एवं थाना सिंहपुर में 01-01 एफ0आई0आर0 दर्ज कर धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि एवं एसटी/एससी एक्ट के तहत विवेचना जारी है। विवेचना में 06 आरोपियों के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी के साक्ष्य प्रकाश में आये हैं। पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा इस कार्य में लगी हुई टीम को विशेष रूप से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।