मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रायपुर । कबीरधाम जिले में नलकूप खनन (बोर) पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। करीब तीन माह पहले तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगाई गई रोक के कारण जिले के लोग पानी के लिए नए बोर नहीं करवा पा रहे थे। इसी बीच कवर्धा के विधायक व सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर से बात कर प्रतिबंध समाप्त करने का निर्देश दिया था। कलेक्टर कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
बताया गया है कि बोर खनन पर प्रतिबंध से जिले के दूरदराज के इलाकों के लोगों को पानी के लिए तरसने की नौबत थी। हालत ये हो गई थी कि लोग पानी के चोरी-छिपे बोर खनन करा रहे थे। लेकिन अब ऐसे सभी लोगों को राहत मिलेगी। जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आदेश में कहा है कि अब पूरे कबीरधाम जिले में सभी प्रायोजन के लिए नलकूप खनन किए जाने के लिए अगामी आदेश पर्यंत अस्थाई रूप से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
00 भाजपा सरकार ने लगाई थी रोक
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में 9 अक्टूबर 2018 को नलकूप खनन पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया था। पेयजल परिरक्षण अघिनियम के प्रावधानो के तहत जिले में पेयजल एवं निस्तार हेतु पानी की समस्या का हवाला देते हुए संपूर्ण जिले में मानसून आगमन तक बिना अनुज्ञा के बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था।