जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन (डीडीसीए) के एक सदस्य की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। 17 नवंबर को डीडीसीए लोकपाल जस्टिस (रिटायर्ड) बी डी अहमद ने यह आदेश जारी किया था।
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उन्होंने शर्मा से कहा कि वह अगले आदेश तक प्रेजिडेंट के तौर पर अपना काम जारी रखें। शर्मा ने 16 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस विवाद के बाद डीडीसीए सदस्य सिद्धार्थ साहिब सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह निकाय के कुछ निर्देशकों के अवैध रवैये से दुखी थे। उन्होंने 17 नवंबर को इस बारे में लोकपाल को एक शिकायत दी।
लोकपाल ने संघ को बिखरने से बचाने और उसके कामकाज को जारी रखने के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। लोकपाल के सामने 27 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
Source: Sports