शहडोल (मो.शब्बीर ब्यूरो चीफ शहडोल)- कलेक्टर डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कहा है कि विगत दिनो कोरोना वायरस संक्रमण से हुई व्यक्तियों की मृत्यु पष्चात शव दाह की प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बाधा अथवा लोगो को दिग्यभ्रमित कर भीड़-भाड़ इकठ्ठा करेंगे। उनके विरूद्ध धारा 144 एवं कोविड़-19 द्वारा दिए गए दिषा-निर्देषों के तहत धारा 188 के तहत सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ज्ञातव्य हो कि विगत दिवस ऐसी घटनाओं की जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा उनके स्टाफ द्वारा शव दाह के समय बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के बारे मंे दी गई थी। कलेक्टर ने कहा है कि वैष्विक आपदा से प्रभावित किसी भी जिलेवासी की मृत्यु के पष्चात इस प्रकार घटनाएं पीड़ित व्यक्तियों के साथ अमानवीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शांति भंग करने के दायरे मंे आती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रषासन द्वारा कोविड़-19 के गाईड लाइन के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों मंे शामिल है। ज्ञात हो कि जिले मंे धारा-144 प्रभावषील है, जिसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति के परिजन के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थलो पर भीड़-भाड या जलसा, जुलूस एकत्रित नही कर सकता। यदि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति होती है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।