मारपीट , गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियुक्तगण की जमानत याचिका खारिज….

शहडोल- ( उबैद खान की रिपोर्ट ) ब्यौहारी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा थाना ब्यौहारी के अपराध क्रं0 574/20, में अभियुुक्तगण अमित नामदेव उर्फ सोनू नामदेव पिता जगदीश प्रसाद नामदेव उम्र-28 वर्ष एवं आलोक उर्फ अभय नामदेव पिता जगदीश प्रसाद नामदेव उम्र-23 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्रं0 14 शुक्लान मोहल्ला थाना ब्यौहारी जिला-शहडोल को धारा 294,323,324,326,506,34 भा0द0स0 में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध दिलीप सिंह राठौर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी, जिला-शहडोल द्वारा किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण देते हुए संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा नेबताया कि दिनांक 18.08.2020 को फरियादी ने थाने में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोहल्ले के अभियुक्तगण अमित नामदेव उर्फ सोनू एवं अक्षय नामदेव द्वारा मेरे भाई पर चोरी का आरोप लगाया गया था जिस कारण मेरे भाई को पुलिस पूछताछ हेतु ले गई थी। मैं करीबन 10 बजे रात मैं अभियुक्तगण से पूछा कि मेरे भाई ने क्या चोरी किया है तो दोनों अभियुक्तगण मुझे मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देकर मारपीट करने लगे। अभियुक्त अमित नामदेव उर्फ सोनू मेरे साथ चाकू व अभियुक्त अक्षय नामदेव डंडे से मारपीट करने लगे, मारपीट से मुझे नाभि के नीचे चोट एवं बांये गाल के पास खरोचदार चोट आई। मारपीट कर दोनों लोग मुझे जान से मारने की धमकी देकर चले गये। उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा दिनांक 19.08.2020 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ब्यौहारी के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 11.09.2020 को न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।