शहडोल-( उबैद खान की क़लम से) न्यायालय के् विषेष न्यायाधीश के द्वारा थाना धनपुरी जिला शहडोल के अपराध क्रं0 322/2020 अंतर्गत धारा 8/21, 22 एनडीपीएस एक्ट, 5/13 म0प्र0 ड्रग्स कन्ट्रोल अधि0 में अभियुुक्त शाहनवाज खान पिता शहीद खान निवासी कच्छी मोहल्ला धनपुरी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आर. के. नापित विशेष लोक अभियोजक अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई। घटना के संबंध में सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 13.09.2020 को सहायक उपनिरीक्षक गुलाम हुसैन को ड्यूटी के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सिलपरी के पहले हनुमान डोंगरी के नीचे पानी टंकी के पास एक व्यक्ति एक बोरी में अवैध रूप से कोरेक्स कफ सिरप लेकर किसी के इंतजार में बैठा है, तुरंत घेराबन्दी कर उसे पकडा जाये तो उससे अवैध नषीली दवाई कोरेक्स मिल सकती है। जो सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों का पालन करते हुये सउनि. गुलाम हुसैन द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये आरोपी शहनवाज खान पिता शहीद खान उम्र 25 वर्ष निवासी कच्छी मोहल्ला धनपुरी थाना धनपुरी के कब्जे से एक बोरी में भरी अवैध 180 शीशी कोडिन युक्त आनरेक्स कफ सिरप (कुल 35 ग्राम, 500 मिलीग्राम कोडिन) धारा 8,21,22 एनडीपीएस एक्ट, 5/13 म0प्र0 ड्रग कंट्रोल अधिनियम में समक्ष विधिवत जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.09.2020 को न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
इसी तरह दिनांक 13.09.2020 का उपनिरीक्षक संतूलाल धुर्वे को ड्यूटी के दौरान विष्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजकुमार वर्मन निवासी बिलियस न 01 धनपुरी तथा रजा मोहल्ला धनपुरी का नईम खान दोनो नीले रंग की मोटरसाईकल से एक बडे बैग में अवैध कोरेक्स सफ सिरप लेकर बंगबार रोड तरफ से धनपुरी अपने घर आने वाले है। यदि रास्ते में घेराबंदी की जाए तो दोनो व्यक्तियों को अवैध नशीली दवाई के साथ पकडा जा सकता है। सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों का पालन करते हुऐ उपनिरीक्षक धुर्वे द्वारा अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ राज वर्मन पिता संतोष वर्मन उम्र 23 वर्ष निवासी बिलियस नं.01 वार्ड नं. 03 धनपुरी तथा नईम खान पिता महमूद खान उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नं. 15 रजा मोहल्ला धनपुरी के संयुक्त कब्जे से 300 नग शीषी कोडिन युक्त नशीली रेक्सोमैक कफ सिरप तथा दो एंड्रायड मोाबइल फोन व एक होण्डा ड्रीम युगा मोटर साइकल जप्त कर धारा 8,21,22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 म0प्र0 ड्रग कंट्रोल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्त की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।