शहडोल (मो.शब्बीर ब्यूरो चीफ शहडोल)- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जायसवाल जिला षिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देषित किया कि शासन के निर्देषानुसार शैक्षणिक संस्थाएं (कक्षा-9 से 12) खोलने के निर्देष प्राप्त हुए है। तत्संबंध मंे सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रचार्य एवं स्कूल प्रबंधन बैठक आयोजित कर शासन के सभी कोविड-19 बीमारी संक्रमण से बचाव के दिषा-निर्देषो का पालन करते हुए आवष्यक व्यवस्थाएं सुनिष्चित कर लें। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं मंे साफ-सफाई, स्कूल एवं स्कूल के शौचालयो को बार-बार सेनेटाइज किया जायें तथा बच्चो को छोटे-छोटे समूह मंे 2 गज की दूरी मंे बैठा कर षिक्षा दिया जायें। शैक्षणिक कक्ष हवादार हो, स्कूल को सेनेटाइज करने के लिए सोडियम हाइपो क्लोराइड छिडकाव हेतु मषीन एवं दवाईयों की व्यवस्था सुनिष्चित की जायें। स्कूलो में सेनेटाइजर व मास्क की व्यवस्था भी सुनिष्चित की जायें। स्कूल मंे बाहर के आगन्तुक प्रतिबंधित किए गए तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखी जायें एवं स्कूल मंे एक आयसोलषन कक्ष रखा जायेेेें। अनावष्यक भीड़-भाड प्रार्थना स्थल, पुस्तकालय में न लगायी जायें, यह सुनिष्चित किया जायें। शैक्षणिक संस्थाओं मंे डस्टविन आदि व्यवस्था की जायें, साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं मंे एक अलग कमरे मंे स्कूल सेनेट्राइजेषन के लिए आवष्यक सोडियन हाइड्रोक्लोराइड, घोल मषीन, सेनेटाइजर रखी जायें और उसका प्रबंधन प्राचार्य एवं स्टोरकीपर देखा जायें। साथ ही बच्चो को लाने-ले जाने वाले वाहन सेनेटाइज रहे और वाहन चालक सोषल डिस्टेसिंग का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि छात्रो के अभिभावको से बच्चे को स्कूल भेजने के संबंध में अनुमति प्रमाण आवष्यक है।
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