सीएसआर राशि के दुरुपयोग रोकने एवं नीति के पालन कराने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई सीएसआर हब का गठन

बलौदाबाजार,अर्जुनी – सीएसआर राशि के दुरुपयोग रोकने एवं नीति के पालन कराने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में सीएसआर हब का गठन किया गया है। जिला स्तर पर कारपोरेट सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं विभिन्न कार्यक्रम चल रही है। उनके सतत निगरानी,वित्तीय अनियमितताओ को रोकने, सीएसआर नीति का पालन कराये जाने,कंपनी के अंतर्गत गठित सी एस आर एजेंसियों को मार्गदर्शन प्रदाय करने शासकीय विभाग एवं सीएस लआर एजेंसियों में आपसी समन्वय एवं अभीसरण से कार्य की आवश्यकताओ का चिन्हांकन करने तथा आवश्यकताओं के आधार पर कार्य योजना तैयार करने जिससे कार्य की दोहराव को रोका जा सके। सीएसआर एजेंसियों द्वारा यदि जिला कार्यालय को वित्त प्रदाय किया जाता है तब वित्त का प्रबंधन निगरानी एवं सदुपयोग की यह जाने हेतु जिला स्तर पर सीएसआर हब का गठन किया गया है।
जिसके सदस्य निम्नानुसार है –
कलेक्टर पदेन अध्यक्ष,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पदेन उपाध्यक्ष पदेन सचिव नोडल का अधिकारी सीएसआर,पदेन सदस्य उप संचालक खनिज प्रशासन खनि अधिकारी खनिज विभाग,महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, परियोजना समन्वय डीएमएफ,जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग,जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग,उप सहायक संचालक कृषि, उद्यानिकी,पशु चिकित्सा सेवाएं, कार्यपालन अभियंता लो. नि. वि.,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,जल संसाधन विभाग,क्रेडा,सी एस पी डी सी एल,उप संचालक समाज कल्याण,सहायक संचालक कौशल विकास विभाग,मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जनपद पंचायत,मुख्य नगरपालिका अधिकारी समस्त नगरी निकाय,प्रभारी अधिकारी एनआरएलएम,एस बी एम,मनरेगा जिला पंचायत,सदस्य 2 सलाहकार कलेक्टर द्वारा नामांकित,जिले में स्थित 6 औद्योगिक संयंत्र के यूनिट हेड एवं प्रभारी सीएसआर,श्री सीमेंट लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी, न्यू विस्टा लिमिटेड रिसदा,अंबुजा सीमेंट लिमिटेड,न्यू विस्टा लिमिटेड सोनाडीह, अल्ट्राटेक सीमेंट रावन,लीड बैंक मैनेजर कलेक्टर द्वारा नामांकित ,
सलाहकार हेतु कानून,विधि, वित्तीय प्रबंधन,कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सी एस आर से संबंधित विशेष योग्यता एवं अनुभव रखते हो।

जिला स्तरीय सी एस आर हब हेतु गठित समिति का मुख्य कार्य इस प्रकार से होगा सीएसआर में योगदान हेतु व्यवसायिक संस्थाओं का चयन करना। व्यवसायिक संस्थाओं की बैठक बुलाकर जनहित के कार्यों हेतु प्रोत्साहित करना। सीएसआर से संबंधित जो भी कार्य किए जा रहे हो उसकी मॉनिटरिंग करना। जहां आवश्यक हो सीएसआर हब में राशि उपलब्ध करवाकर जनहित से गतिविधियां किया जाना। इसके साथ ही अन्य आवश्यक कार्य जो जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाये एवं निर्देशित किया जाएगा।