नोएडा, 10 अक्टूबर (भाषा) गौतमबुद्ध नगर में परिवहन विभाग ने 50 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस सिलसिले में 10 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है। उनमें डीजल के 10 वर्ष और पेट्रोल के 15 वर्ष आयु पूरे कर चुके वाहन शामिल हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ए के पांडेय ने बताया कि एनजीटी ने आदेश दिया है कि एनसीआर में डीजल के 10 वर्ष और पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ रहे बेतहाशा प्रदूषण के मद्देनजर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग एनजीटी के आदेश के पालन में गौतमबुद्ध नगर जिले में कार्रवाई कर रहा है।उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 54 एवं 55 के तहत जितने वाहनों का पंजीकरण 18 अप्रैल 1998 के बाद हुए हैं, और जिनकी निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है, उनके पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है । उन्होंने बताया कि डीजल के 10 साल तथा पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को पूर्व में कई बार नोटिस दिया गया । नोटिस के बावजूद काफी लोग सड़क पर वाहन चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग जब्त कर लेगा। सं
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