मध्य प्रदेश: बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी की सदस्यता बहाल

भोपाल
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने लोधी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। मालूम हो कि निचली अदालत द्वारा एक मामले में लोधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दो नवंबर को उन्हें विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि लोधी की अपील पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर 12 जनवरी तक स्थगन आदेश देने के साथ उनकी जमानत भी मंजूर कर ली जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इसके बाद प्रजापति ने प्रह्लाद लोधी की सदस्यता बहाल कर दी।

विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने पत्रकारों से कहा,‘पूर्व में न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रहलाद लोधी की सदस्यता निरस्त की गई थी, जिस पर मेरे द्वारा पद रिक्त घोषित किया गया था लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें स्थगन मिला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी स्थगन मिला। इसके चलते उनकी सदस्यता बहाल की जा रही है।’ प्रजापति ने आगे कहा, ‘लोधी को अब वही सारे अधिकार प्राप्त होंगे, जो एक विधायक को होते है। पूर्व में भी न्यायालय के निर्देश के आधार पर कार्रवाई की गई थी और अब भी यही किया गया है। निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं होते।’

बता दें कि लोधी के मामले में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभाध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर लोधी की सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया था। लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने मारपीट के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लोधी ने हाई कोर्ट जबलपुर में अपील की थी, जिस पर उन्हें स्थगन मिला था। इस स्थगन को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया।

Source: Madhyapradesh