रायपुर, शनिवार और रविवार को बैंकों में अवकाश होने के कारण विधानसभा चुनाव के लिए 27 और 28 अक्टूबर को प्रत्याशी अपना नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं कर पाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(1) के अंतर्गत आगामी दो दिन लोक अवकाश होने के कारण जिला निर्वाचन कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र नहीं लिया जाएगा। प्रत्याशी सोमवार 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विधानसभावार रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष अपना नामनिर्देशन प्रस्तुत कर सकते हैं।