अब रायपुर शहर की दुकानें होंगी 7 बजे बंद

कोरोना से बचाव के लिए सभी को सतर्क करने जिला प्रशासन ने किया फ्लेग मार्च

कलेक्टर, एस.एस.पी., कमिश्नर और ए.डी.एम. निकले सड़कों पर,

मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर होगी सख्ती, दुकानें भी होंगी सील

रायपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आम नागरिकों को जागरूक करने जिला प्रशासन ने आज शहर में फ्लेग मार्च किया। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव, नगर निगम कमिश्नर श्री सौरभ कुमार, ए.डी.एम. श्री विनीत नंदनवार के साथ प्रशासनिक व पुलिस का अमला शहर की अनेक बस्तियों व भीतरी व मुख्य मार्ग से गुजरते हुए सभी को मास्क लगाने, सार्वजनिक दूरी के नियमों का पालन करने, अकारण सार्वजनिक स्थलों पर न घूमने की हिदायत दी। कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की अपील पर व्यापारियों ने आम सहमति से अपनी दुकानें व प्रतिष्ठान सायं 7ः00 बजे बंद करने व रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन कराने स्वयं भी सक्रिय पहल का निर्णय लिया हैं।

फ्लेग मार्च के दौरान कलेक्टर डॉ भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव, नगर निगम कमिश्नर श्री सौरभ कुमार व ए.डी.एम. श्री विनीत नंदनवार के साथ पुलिस व प्रशासनिक अमले ने तेलीबांधा के दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया एवं ग्राहकों व विक्रेताओं को मास्क नियमित रूप से लगाने की समझाइश दी। तेलीबांधा तालाब किनारे भ्रमण कर रहे अधिकांश लोग मास्क व कपड़े से नाक व मुंह ढंके मिले। यहां के दुकानदारों ने यह भी बताया कि बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को वे सामग्री न देकर भी अपने स्तर से लोगों को जागरूक कर मास्क लगाने प्रेरित कर रहें हैं।

रायपुर के व्यापारियों द्वारा आम सहमति से लिए गए निर्णय पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र की दुकानें अब शाम 7 बजे बंद होंगी। जिला प्रशासन ने रायपुर के व्यापारियों की जागरूकता व कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रति उनकी सकारात्मक सोच की सराहना करते हुए सभी व्यापारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रशासन ने होटल व्यवसायियों से यह भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट में लगे टेबलों की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग के तय नियमों के अनुरूप करते हुए दो टेबलों के मध्य पाॅलीथिन का पर्दा भी अवश्य लगाएं।
जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम उन दुकानों पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही करेगा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पूरी तरह से पालन नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त होगी, ऐसी दुकानों को सील करने के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा। दुकानदारों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने अपने संस्थान में चूने या पेंट से घेरे बनाए और दुकानों में अनावश्यक भीड़ न होने दें। आम नागरिकों से भी कहा गया है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू है, अतः रात्रि 9 बजे के बाद घर पर ही रहें। जिला प्रशासन के निर्देश पर बिना मास्क सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वालों व सामाजिक दूरी के नियम के पालन न करने वालों पर सख्ती की जाएगी।