6 Nov 2026, Fri

अब रात आठ बजे तक खुलेंगे रायपुर के बाजार

रायपुर : कोविड संक्रमण के दर में लगातार गिरावट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने रायपुर जिला में आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये हैं।

इसके अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 8 बजे तक खोले जा सकेगें।

इसी तरह प्रतिदिन शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/ कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

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