इस्लामाबाद : आतंकवाद पर चौतरफा घिरे पाकिस्तान को आखिरकार हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और उसके सहयोगी संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को प्रतिबंधित करना पड़ा।
पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम-1997 के तहत यह कार्रवाई की है। सोमवार तक एनसीटीए की वेबसाइट पर इन संगठनों को निगरानी संगठनों की सूची में रखा गया था। इसके बाद मंगलवार को ही इन्हें प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला गया है।
इससे पहले जमात-उद-दावा और इसकी इकाई फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को इमरान खान की सरकार ने प्रतिबंधित नहीं किया था, बल्कि इन्हें निगरानी संगठनों की सूची में रखा गया है।
दरअसल, पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्राधिकरण (एनसीटीए) की वेबसाइट के मुताबिक, जेयूडी और एफआईएफ संगठन आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 की दूसरी अनुसूची की धारा 11-डी-(1) के तहत गृह मंत्रालय की निगरानी में हैं। यह वेबसाइट सोमवार को ही अपडेट हुई थी। एनसीटीए की वेबसाइट कहती है कि जेयूडी और एफआईएफ को निगरानी में रखने वाले संगठनों की सूची में डालने की अधिसूचना 21 फरवरी को जारी की गई है।