रांची / पटना : चारा घोटाला मामले में लालू को मिली जमानत लेकिन पासपोर्ट जाना करने की शर्त पर. कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया। देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
बतादें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है। इस मामले में वह डेढ़ साल से जेल में है। करीब आधी सजा वह काट चुके हैं। लालू प्रसाद ने इसी आधार पर जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत प्रदान की है। इसी को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की थी।
इसी मामले में सीबीआई की ओर से पहले ही एक याचिका दायर की गई है। इसमें हाईकोर्ट से साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। सीबीआई का कहना है कि लालू के साथ अन्य कई आरोपियों को पांच साल की सजा सुनायी गयी है। लालू पर भी वही आरोप हैं। इस कारण उनकी सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करनी चाहिए। यह याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।
उल्लेखनीय है लालू यादव पिछले काफी समय से जेल में है और उनकी तबियत भी ठीक नहीं चल रही है. लालू की बीमारी के बाद भी उन्हें पहले जमानत नहीं मिली थी जिससे लालू परिवार सहित पार्टी में भी रोष था, लेकिन अब पासपोर्ट जमा करने की शर्त में मिली जमानत से लालू परिवार में ख़ुशी साफ़ नजर आ रही है.